संवाददाता: अशोक सोनी। बरेली

दिनांक 08.04.2026 को फरियादी द्वारा थाना बरेली पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसकी नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया है।
रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 176/26 धारा 137(2) BNS का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस अधीक्षक रायसेन आशुतोष गुप्ता के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश खरपुसे अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बरेली कुंवर सिंह मुकाती के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कपिल गुप्ता द्वारा तत्काल टीम गठित कर तकनीकी साक्ष्यों एवं साइबर सेल की मदद से तलाश प्रारंभ की गई।
विवेचना में पाया गया कि:
1. आरोपी *शिवराज* की पीड़िता से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। दोनों के बीच लगभग 100 किमी की दूरी थी।
2. आरोपी ने नाबालिग होना जानते हुए भी विवाह का झांसा देकर पीड़िता को बहला-फुसलाकर भगा लिया एवं मंदिर में विवाह कर लिया।
3. तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को दस्तयाब किया गया। पीड़िता को सकुशल उसकी मां के सुपुर्द किया गया।
विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 87 65(1),64(2)BNS, धारा 5(एल)/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act)* की वृद्धि की गई।
आरोपी शिवराज को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर उप जेल बरेली भेजा गया है। प्रकरण की विवेचना जारी है।
सराहनीय कार्य:
पीड़िता की दस्तयाबी एवं आरोपी की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कपिल गुप्ता, उनि आर.पी. गोहे (अनुसंधानकर्ता)सहायक उप निरीक्षक संतोष गीत थाना बेगमगंज,महिला प्रधान आरक्षक रीता पटेल, आरक्षक मुकेश पटेल, महिला आरक्षक प्राची तोमर, आरक्षक अनिल कुमार अहिरवार एवं साइबर सेल प्रभारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस की अपील:
सोशल मीडिया पर अनजान व्यक्तियों से दोस्ती करने से बचें। अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर नजर रखें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल डायल 112 या नजदीकी थाने पर दें।
